ये उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा
जो पहले से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जैसी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है।
हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी।
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है।
व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करते हैं तो हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे।
40 साल की उम्र से इस योजना को शुरू करेगा तो हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे।
जितनी रकम आप जमा करेंगे, उतनी ही सरकार भी करेगी, यानी निवेश करते ही डबल।
60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।


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