भोपाल। आज दिनांक 15.04.2019 को मान सर्वोच्च न्यायालय में मान जस्टिस एस ए बोबडे एवं मान जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ में पदोन्नति में आरक्षण प्रकरणों की सुनवाई हुई। उक्त सभी प्रकरण मप्र, त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र और केंद्र शासन की पदोन्नति संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर मान सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 30 सितंबर 2018 के निर्णय के आधार पर निस्तारित किए जाने हैं।
मान न्यायालय ने सभी प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए सभी प्रकरणों पर यहा के अंतरिम आदेश पारित किए। प्रकरणों पर अब सुनवाई 15 अक्टूबर 2019 को होगी। उल्लेखनीय है कि मप्र में पूर्व से ही मान उच्च न्यायालय के दिनांक 30.04.2016 के निर्णय पर यथास्थिति के आदेश हैं। लेकिन शेष राज्यों और केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों पर ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं था, किन्तु अब सभी राज्यों और केंद्र शासन के विभागों में अब मप्र की ही तरह यथास्थिति के आदेश लागू होंगे। अर्थात इन राज्यों और केंद्र के विभागों में भी अब पदोन्नतियां पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगी।
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