विधायकों के होम लोन के ब्याज पर अनुदान देगी प्रदेश सरकार।
भोपाल. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की तर्ज पर 300 दिन अर्जित अवकाश दिया जाएगा। अब तक यह 240 दिन का हाेता है। इस तरह से उन्हें 60 दिन का और लाभ मिल सकेगा। यह इस साल 1 जुलाई से प्रभावशील होगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। प्रदेश में 47 नए एसडीएम कार्यालय खुलेंगे। कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ दो साल बाद मिल पाएगा। इसकी मुख्य वजह है कि दो साल तक किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नहीं होगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष हो जाने की वजह से ऐसा हुआ है।
प्रोफेशनल टैक्स की सीमा बढ़ाने आएगा विधेयक
- प्रोफेशनल टैक्स से राहत देने के लिए सरकार विधानसभा में प्रोफेशनल टैक्स (संशोधन) विधेयक लाएगी। ऐसे लाेग जिनका वार्षिक वेतन 2.25 लाख रुपए तक है, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही 2.25 लाख के ऊपर वेतन मिलने वालों को भी रियायत देने की तैयारी है। वृत्तिकर संशोधन विधेयक के तहत ऐसा किया जाएगा। इसमें चार स्लैब रहेंगे।
सवा दो लाख से 3 लाख रुपए तक वार्षिक वेतन पाने वालों को ढाई हजार रुपए के बजाय डेढ़ हजार रुपए टैक्स लगेगा। तीन से चार लाख रुपए वेतन वालों को ढाई हजार के स्थान पर दो हजार रुपए प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। वर्तमान में 1 लाख 80 हजार तक वेतन वालों को प्रोफेशनल टैक्स देय नहीं है।
होम लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट
- कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायकों को आवास खरीदने के लिए कर्ज में छूट दी जाएगी। ऐसे विधायकों को ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल में कोई छूट का लाभ नहीं लिया है।
मीसाबंदी को लाएंगे कानून के दायरे में
- कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि मीसाबंदियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंत्येष्टि के समय जो राजकीय सम्मान दिया जाता है वैसा ही मीसाबंदियों को भी दिया जाएगा
प्रदेश में 39 नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। 11 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे। इसके अलावा 271.15 करोड़ रुपए से स्कूलों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। महिला स्वसहायता समूह पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का गणवेश तैयार करेंगे।
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