फोर व्हीलर का लाइसेंस चाहिए तो ये वाहन भी चलाकर दिखाना होगा -

मंथन न्यूज़ इंदौर -आप अगर चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जा रहे हैं तो अब आपको चार पहिया के साथ दोपहिया वाहन भी ले जाना होगा, क्योंकि यहां पर दोनों वाहन चलवाकर देखे जा रहे हैं। दरअसल, आरटीओ ने अपने पुराने नियम को दो दिन पहले ही लागू किया है।
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इससे पहले आरटीओ में चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने वाले से दो पहिया वाहन का ट्रायल नहीं लिया जाता था। केवल चार पहिया वाहन ही चलवा कर देखा जाता था। अधिकारी ऐसा मानते थे कि जिस व्यक्ति को कार चलाना आता है। उसे दो पहिया चलाना आता है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में टू प्लस फोर व्हीलर के लाइसेंस के लिए आवेदक से दोनों वाहनों के ट्रायल लिए जाने का जिक्र है।
हालांकि इस नियम से आवेदकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। उन्हें एक ही समय में दो वाहन लेकर ऑफिस जाना पड़ रहा है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। बगैर गाड़ी चलाए लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकते।
                                           पूनम पुरोहित