शहला मसूद हत्याकांड में सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा

इंदौर मंथन न्यूज़ -शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई की कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसमें जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश शामिल हैं। केवल सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है।
सीबीआई कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और सीबीआई की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उसका शव भोपाल के कोहेफिजा स्थित घर के बाहर कार में पड़ा मिला था। सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज, सबा फारूकी के साथ शाकीब डेंजर, ताबिश और इरफान को आरोपी बनाया था। इस दौरान इरफान सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों के बयान कराए।shehla masood decision date 2017128 103637 28 01 2017