AAP दफ्तरः हाईकोर्ट ने LG का आदेश किया रद, केजरीवाल ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली मंथन। काफी समय बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) अनिल बैजल के उस फैसले को रद कर दिया है, जिसमें उन्होंने AAP के दफ्तर का आवंटन रद किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल से यह भी कहा है कि वह इस पर एक बार फिर विचार करें। हाईकोर्ट के इस निर्णय को आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। यह महज इत्तेफाक है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बवाना विधानसभा उपचुनाव चुनाव के दिन आया है। 

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने फैसले के बाद पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा के ट्वीट को री-ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राघव ने कहा है- 'दिल्ली हाइकोर्ट ने AAP के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया है. उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया है।'


अपने फैसले में उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद कर दिया गया है।

शुंगलू कमिटी के रिपोर्ट आने के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अलॉटमेंट को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया था। 

दरअसल दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर (राउस एवेन्यू) पर शुंगलू कमेटी ने भी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर कमेटी ने सवाल उठाए थे। कमेटी के मुताबिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ फैसले लिए थे। इन्हीं में से एक पार्टी दफ्तर का आवंटन भी था।