मंथन न्यूज़ भोपाल। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त नितेश व्यास ने कटनी के संपत्ति प्रबंधक (चालू प्रभार) आरके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। त्रिपाठी ने रजिस्ट्री नहीं होने पर भी एक मकान का नामांतरण दूसरे के नाम कर दिया था। वहीं अर्थदंड में छूट भी दे दी थी।
निलंबन के दौरान उन्हें रीवा वृत्त में रखा गया है। कटनी की मानसरोवर कॉलोनी में बोर्ड ने स्ववित्तीय योजना से 75 सीनियर एमआईजी मकान बनाए हैं। इनमें से मकान क्रमांक 162 का आवंटन अनीता शर्मा को हुआ है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई।
इससे पहले इस मकान का नामांतरण जयप्रकाश सिंह के नाम पर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें बतौर पेनाल्टी लगाए गए ब्याज में अवैधानिक रूप से छूट भी दी गई। इन आरोपों के चलते त्रिपाठी को निलंबित किया गया है।
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