नरोत्तम मिश्रा अभी भी विधानसभा सदस्य: विधानसभा अध्यक्ष ...

मंथन न्यूज़ भोपाल|  मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग को किसी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है| चुनाव आयोग केवल सिफारिश या अनुशंसा कर सकता है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मामला अभी उच्च न्यायालय मे है। केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल उनकी सदस्यता के बारे मे निर्णय ले सकते है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मेरे विचार में नरोत्तम मिश्रा अभी विधानसभा के सदस्य है| 

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह आगे बढा दी है। कोर्ट ने कहा  कि मामले से जुड़ी एक याचिका पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इसलिए नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज से जुड़े मामले को भी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी| 

  गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज मामले ओर चुनाव खर्च का ब्योरा सही नहीं दिए जाने को लेकर दी गई शिकायत पर 23 जून को जल संसाधन, जनसंपर्क और विधि-विधायी मंत्री डॉ. मिश्रा के खिलाफ फैसला दिया था।  मिश्रा ने आयोग का फैसला आने पर ही उच्च न्यायालय जाने की बात कही थी।   ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में मिश्रा के अधिवक्ता एम.पी.एस. रघुवंशी ने आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है । मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी|

रिपोर्ट पूनम पुरोहित
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