एक ही आवेदन से बनवा सकेंगे लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

भोपाल, प्रतिनिधि। आरटीओ में लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को अलग-अलग आवेदन-पत्र भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा। यह व्यवस्था करीब दो माह बाद शुरू की जा सकती है।

दरअसल, ऑनलाइन व ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को और सरल बनाने केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन का प्रारूप बदलने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दावे-आपत्तियां बुलाई गई हैं। इसके लिए करीब दो महीने का समय दिया गया है। यदि नए आवेदन-पत्र प्रारूप को लेकर कोई आपत्ति आती है, तो केंद्र सरकार निराकरण करेगी।

इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नए आवेदन पत्र को लागू कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल करने केंद्रीय मोटर यान नियम-1989 में संसोधन किया जा रहा है। जिससे लोग एक ही आवेदन-पत्र प्रारूप से लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवा सकेंगे।

नए आवेदन में आधार कार्ड होगा जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस के नए आवेदन-पत्र में आधार कार्ड नंबर को जरूरी करने की भी तैयारी है। अभी तक लाइसेंस के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं था। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी, विद्यालय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी समेत अन्य जरूरी कागजातों के साथ आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा।

अभी यह है व्यवस्था

आरटीओ में लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनावने अलग-अलग आवेदन-पत्र हैं। इसलिए अलग-अलग आवेदन करना होता है। साथ ही लाइसेंस के रिन्युवल के लिए भी अलग से आवेदन भरना पड़ता है। इसके अलावा आधार कार्ड से लाइसेंस नहीं बनता।