पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ ग्वालियर -लगातार निर्देश के बाद भी नामांतरण पंजियां जमा न कराने वाले पटवारियों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिये भी मांगे जाने के बाद भी दस्तावेज मुहैया न कराने वाले रीडरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर राहुल जैन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में यदि राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निपटारे में देरी हुई तो संबंधित राजस्व अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। उन्होंने सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारियों से कहा कि वह अपने-अपने न्यायालयों का भी अनिवार्यतः निरीक्षण करें। साथ ही निरीक्षण नोट जारी कर इसका पालन भी कराएं। उन्होंने एप के माध्यम से गिरदावरी करने में हो रही देरी और मशीन द्वारा सीमांकन न किए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही गंभीरता के साथ फसल कटाई प्रयोग करने और उसकी जानकारी एप में फीड करने पर विशेष बल दिया।
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी के जिन प्रकरणों का समय-सीमा के बाद निराकरण हुआ है, उन सभी के बारे में संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट प्रतिवेदन देने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि वाजिब कारण न होने पर अपीलीय अधिकारी स्वमेव अपील में लेकर अर्थदण्ड वसूलें। स्कूलों में बधाों की सुरक्षा को लेकर जारी की गई गाइडलाईन का पालन कराने के निर्देश कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। कहा इस गाइडलाईन का पालन न होने पर आदेश को स्थायी कर दिया जाएगा।
अतिक्रमण वाले स्थान पर लगाएं शिविर
कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत कम आय वर्ग के लोगों के लिये बनाये जा रहे आवासों का पंजीयन करने के लिये खासतौर पर उन बस्तियों में शिविर लगायें, जहाँ बहुतायत में लोग अतिक्रमण करके निवासरत हैं। ऐसे लोगों को साफ तौर पर बता दें कि अतिक्रमण करके बनाये गए सभी मकान हटाये जायेंगे। इसलिए वे इन योजनाओं के तहत आवास के लिये पंजीयन करा लें। सरकार सभी के लिये न्यूनतम कीमत पर आवास मुहैया करवाएगी।

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