केरल के फैसले से प्रभावित होंगे मप्र के 70 हजार कर्मचारी

पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल -मध्यप्रदेश में एग्जम्पटेड श्रेणी के करीब 70 हजार कर्मचारी हैं जो अगले महीने केरल हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित होंगे। बढ़ी हुई पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को जनवरी में एग्जम्पटेड श्रेणी के कर्मचारियों का फैसला सुनाने की गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों का मामला भी हाईकोर्ट में तय होगा।court 27 12 2017
प्रदेश में बढ़ी हुई पेंशन को लेकर हजारों पेंशनर्स केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वर्ष 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एवं एग्जम्पटेड श्रेणी के 70 हजार कर्मचारियों का मामला उलझा हुआ है। ये कर्मचारी प्रदेश के 74 संस्थानों में कार्यरत हैं जो कि एग्जम्पटेड श्रेणी के हैं। इनमें बीएचईएल (भेल), एचईजी, डबरा शुगर मिल एवं अन्य निगम-मंडल आदि शामिल हैं। बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों ने भी इस मुद्दे पर मप्र हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाई है।

एग्जम्पटेड श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को जनवरी में फैसला देने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। ईपीएफओ ने 'अनएग्जम्पटेड" संवर्ग को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की तैयारी की है।
इस संवर्ग के सदस्यों के पीएफ पेंशन का पैसा ईपीएफओ में जमा होता है जबकि 'एग्जम्पटेड" संवर्ग अर्थात भेल, ओएनजीसी जैसे केन्द्र सरकार के उपक्रमों में सदस्य का पैसा संस्था के ट्रस्ट में ही जमा होता है। यह ट्रस्ट संस्थान का प्रबंधन ही संचालित करता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) की सहमति से ही यह ट्रस्ट गठित हुआ था। ईपीएफओ का कहना है कि उनके पास इन कर्मचारियों का अंशदान ही नहीं आता तो बढ़ी हुई पेंशन कैसे दें। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति के उप महासचिव चंद्रशेखर परसाई का कहना है कि केरल हाईकोर्ट का फैसला मप्र के 70 हजार एग्जम्पटेड श्रेणी के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।
यह है 'एग्जम्पटेड"
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने पेंशन योजना लागू होते समय अपनी अंशनिधि ईपीएफओ में जमा करने से छूट ले ली थी। यह रकम उन्होंने अपने संस्थान के ट्रस्ट में राशि जमा कराई। इसलिए इनका पैसा ईपीएफओ में जमा नहीं किया गया। ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों को 'एग्जम्पटेड" वर्ग में रखा गया जिनकी अंशनिधि ईपीएफओ में जमा होती है उन्हें 'अनएग्जम्पटेड"कहा जाता है।