चुनाव आयोग ने माना, प्रत्याशी का दो सीटों से चुनाव लड़ना गलत

दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माना है कि एक प्रत्याशी का दो सीटों से चुनाव लड़ना गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सोमवार को आयोग ने माना कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सहयोग मांगा था। सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) को चुनौती दी गई है।

उपाध्याय का कहना है कि दोनों जगहों से जीतने की सूरत में जनप्रतिनिधि को एक सीट खाली करनी पड़ती है और इससे उपचुनाव की स्थिति पैदा होती है। इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है।