सीधी भर्ती में लागू होगा पदोन्नति का आरक्षण नियम

पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल-पहले से स्थापित छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षक के पद की सीधी भर्ती में पदोन्नति का आरक्षण नियम लागू होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी अधीष्ठाताओं को यह निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद सभी कॉलेजों में चल रही भर्ती प्रक्रिया एक-दो दिन के लिए रुक गई है। नए नियमों के तहत पदों का बंटवारा कर फिर से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
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प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों व छह पुराने कॉलेजों के लिए शिक्षकों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पहले इन पदों में सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती की जाती थी, जबकि सह प्राध्यापक व प्राध्यापक के पद पदोन्नति से भरे जाते थे। अब सभी पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है, लेकिन इसमें आरक्षण का नियम पदोन्नति का लगाया जा रहा है। सभी कॉलेजों ने भर्ती भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सागर छोड़ अन्य कॉलेजों ने सीधी भर्ती के पद पर पदोन्नति वाले आरक्षण नियम नहीं लगाए थे। लिहाजा, अब यह कॉलेज भर्ती रोक संशोधित विज्ञापन जारी करेंगे।
यह है आरक्षण का नियम
ए श्रेणी के पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम नहीं है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन पदों पर भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था। आरक्षण रोस्टर इस तरह था कि प्राध्यापक के दो पद पहले अनारक्षित श्रेणी से भरे जाते थे। इसके बाद एक पद एससी श्रेणी से। इसके बाद फिर दो पद अनारक्षित श्रेणी से फिर एक पद एसटी श्रेणी से भरा जाता था। सीधी भर्ती में आरक्षण का नियम अलग है। प्राध्यापक का एक पद अनारक्षित श्रेणी से भरने के बाद एक एससी श्रेणी से। इसके बाद एक पद अनारक्षित श्रेणी से भरने के बाद एक एसटी श्रेणी से भरा जाता है।