बैंक खाते अौर मोबाइल नंबर को अाधार से जल्द लिंक कराएं, नहीं तो...
जो लोग 31 मार्च तक आधार को कल्याण योजनाओं से नहीं जुड़वाएंगे वे लाभों से वंचित हो सकते हैं।...
नई दिल्ली, (मंथन न्युज)-सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को पैसा भारत सरकार के खजाने से सीधे हितग्राही के खाते में जमा कराया जाता है। जो लोग इस अवधि में आधार को कल्याणकारी योजनाओं से नहीं जुड़वाएंगे वे इनके लाभों से वंचित हो सकते हैं।
शीर्ष कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खातों व मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। हालांकि उसने सरकार को विभिन्न योजनाओं का पैसा प्राप्त करने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर उनसे जोड़ने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद एक याचिका दायर कर कल्याण योजनाओं के लिए भी यह समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाने की मांग की गई थी।
मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ से यह आग्रह किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। इससे पहले यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने पावर प्रेजेंटेशन पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि आधार में दर्ज डेटा को अनकोड करने के लिए किसी व्यक्ति को अरबों साल लग जाएंगे।

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