आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों पर कसा शिकंजा, नकद लेनदेन पर लगी कसी लगाम

political party 23 01 2018पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ दिल्ली 24 Jan 2018 -आयकर विभाग ने नकद भुगतान पर शिकंजा कसते हुए राजनीतिक दलों पर भी लगाम लगा दी है। आयकर विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट/राजनीतिक दल को 2000 रुपए से अधिक का चंदा नहीं दे सकता।
चुनावी फंडिंग को पारदर्शी और वैध बनाने के लिए सरकार ने इसी साल चुनावी बांड की अधिसूचना जारी की है। यह चुनावी बांड एसबीआइ की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं।
इनका इस्तेमाल केवल किसी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए ही हो सकता है। चुनावी बांड केवल 15 दिन के लिए वैध है। इसमें दानकर्ता का नाम नहीं होगा।
हालांकि बैंक के पास खरीददार का केवाईसी ब्योरा पूरा रहेगा।
राजनीतिक चंदे को लेकर आयकर विभाग या उसके नीति निर्माता नियामक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) की ओर से यह पहली सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की गई है।