अब सुविधा और स्‍पेशल ट्रेन का टिकट निरस्‍त करने पर मिलेगा रिफंड

indian-railway  27 01 2018पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ दिल्ली 28jan 2018 -विमान की तरह मांग के अनुसार, बढ़ने वाला डायनमिक किराया देने वाले रेल यात्रियों को अब टिकट निरस्त कराने पर उसका रिफंड मिल सकेगा।
रेलवे बोर्ड ने महंगे किराए वाली सुविधा ट्रेन के टिकट का रिफंड सामान्य नियमों के तहत करने का आदेश दिया है। साथ ही सुविधा और स्पेशल ट्रेनों का भी एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) अब 120 दिन पहले का होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रेलवे मांग के अनुसार दो तरह की ट्रेनों का संचालन करता है। गर्मी की छुट्टी के अलावा होली व दीपावली जैसे अवसर पर डायनामिक फेयर वाली सुविधा ट्रेनें चलाई जाती हैं।
वहीं तत्काल के बराबर किराया देकर सीट बुक कराई जा सकने वाली स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन होता है।
सुविधा टे्रनों का किराया एक्सप्रेस ट्रेनों की अपेक्षा तीन गुना तक रहता है। अभी तक इस ट्रेन का टिकट बुक कराने के बाद यात्रा स्थगित करने पर रिफंड का नियम नहीं था।
कोहरे के समय सुविधा टे्रनें भी जहां घंटों लेट हो रही हैं, वहीं गर्मी के दिनों में भी इनके संचालन पर असर पड़ता है। ऐसे में यात्रा निरस्त करने पर रेलवे यात्रियों को टिकट के निरस्तीकरण का रिफंड नहीं देता है।
अब रेलवे ने सुविधा ट्रेनों के टिकट बुक कराने पर उनका सामान्य नियमों के तहत रिफंड करने का आदेश दिया है।
इससे वेटिंग लिस्ट और आरएसी के यात्रियों को जहां कम कटौती के बाद रिफंड मिलेगा वहीं, कंफर्म टिकटों पर भी सामान्य नियमों के तहत कटौती कर रिफंड दिया जाएगा।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों के मुताबिक, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वहीं इस बार गर्मियों में स्पेशल व सुविधा ट्रेनों का रिजर्वेशन 120 दिन पहले करा सकते हैं।