मध्यप्रदेश में तीसरी दुर्घटना करने वाले चालक का लाइसेंस होगा निरस्त

licence 24 01 2018पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल 27jan 2018 -मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाएगी, जिससे तीसरी बार दुर्घटना करने वाले का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने ऐप भी तैयार किया है। इससे दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के लाइसेंस को टेपिंग कर चिन्हित किया जा सकेगा।
तीसरी बार दुर्घटना करने पर लाइसेंस अपने आप निरस्त हो जाएगा। यह जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को मंत्रालय में हुई राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दी। साथ ही बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 7 लाख 61 हजार से ज्यादा चालान बनाए गए हैं तो 2 हजार 765 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह केके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन आयुक्त ने बताया कि शराब पीकर और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है।
विभाग ने एक ऐप तैयार किया है, जिससे दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के लाइसेंस को टेपिंग कर चिन्हित किया जा सकेगा। सरकार तीन बार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कानून बनाने वाली है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए गए कि हर जिले में सांसद की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय यातायात सुरक्षा समितियां बनाई जाएं और उसकी नियमित बैठकें हों।
स्थानीय विधायकों को समिति का सदस्य बनाया जाए। सड़क बनाने वाले एजेंसियां अपनी सड़क पर जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। उन ब्लैक प्वाइंट को चिन्हित कर 20 फरवरी तक रिपोर्ट समिति को भेजें। सभी जिले का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 28 फरवरी तक समिति को भेजा जाए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कटारिया ने बताया कि सरकार ने ट्रैफिक पुलिस को 650 जवान दिए हैं। इन्हें जिलों में तैनात किया जाएगा। 11 जिलों में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना का काम जून तक पूरा हो जाएगा।