पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल 31 Jan 2018- तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए अब किसी 'सरकारी बाबू' यानी राजपत्रित अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित 12 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दो दस्तावेज लगाओ, शपथ-पत्र दो और तीन दिन में पासपोर्ट लो।
केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए तत्काल पासपोर्ट के लिए अफसरों के एडवांस वैरीफिकेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। वहीं पुलिस वैरीफिकेशन की औपचारिकता भी पासपोर्ट जारी करने के बाद पूरी की जाएगी।
शपथ-पत्र होगा अनिवार्य
विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरुण कुमार चटर्जी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद पासपोर्ट नियमों में कई तरह के संशोधन किए गए हैं। नए नियमों के तहत 18 साल या इससे अधिक आयु के आवेदनों को तत्काल पासपोर्ट पाने के लिए आधार कार्ड के साथ पूर्व निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज पेश करना होगा।
12 दस्तावेजों में फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त परिचय-पत्र, एसटीएससी या ओबीसी का जाति प्रमाण-पत्र, हथियार लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्वयं का पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक, शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त विद्यार्थी पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण-पत्र अथवा राशन कार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदक को शपथ-पत्र भी देना होगा। इसमें बताना होगा कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
अवयस्क के लिए एक दस्तावेज
18 साल से कम उम्र के आवेदकों के लिए तत्काल पासपोर्ट चाहिए तो आधार कार्ड के अलावा शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो आईडी या जन्म प्रमाण-पत्र अथवा राशन कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
सामान्य पासपोर्ट योजना में भी संशोधन
इसके अलावा यदि कोई वयस्क आवेदक सामान्य योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है और अतिरिक्त तत्काल शुल्क दिए बिना आउट ऑफ टर्न पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी आधार के साथ पूर्व निर्धारित 12 में से कोई दो दस्तावेज जमा कराना होगा।
नियमों में किए बदलाव
पासपोर्ट नियमों में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिनमें तत्काल पासपोर्ट के लिए आईएएस, आईपीएस या राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियमों के तहत शपथ पत्र और आधार के साथ निर्धारित दस्तावेज में से दो लगाने पर तीन दिन में पासपोर्ट दे दिया जाएगा। पुलिस वैरीफिकेशन की कार्रवाई पासपोर्ट जारी करने के बाद कराई जाएगी।
- नीलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (मप्र)

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