
सरकार के इस फैसले का यह भी अर्थ है कि पासपोर्ट का अंतिम पन्ना अब भी पहले की ही तरह छापा जाएगा। भारतीय पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर पते की जानकारी होती है।
पासपोर्ट में लिखा पता मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नारंगी पासपोर्ट जारी करने के फैसले को वापस लेने का निर्णय विगत सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वीके सिंह समेत अपने दो विदेश राज्य मंत्रियों की मौजूदगी में लिया है।
सरकार ने यह फैसला महिला और बाल विकास मंत्रालय की तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया था। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एक घोषणा की थी।
इसमें बताया गया था कि अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने को खत्म करने का प्रावधान होगा। आखिरी पन्ने में धारक के पते समेत तमाम जानकारियां होती हैं।
हालांकि अभी जो नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए गए हैं वो भी वैध रहेंगे और उनको बदलवाया भी जा सकेगा।
यह पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किए जाने थे जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है और वह विदेश काम करने के लिए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर खाड़ी देश जाते हैं।
अब उनको इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति का प्रमाणपत्र लेना होगा। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय के नारंगी रंग के पासपोर्ट को जारी करने के फैसले की कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी।
विपक्ष का आरोप था कि ईसीआर श्रेणी के लोगों को अलग से नारंगी रंग का पासपोर्ट देने से भाजपा की भेदभाव की नीति का पता चलता है।
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