नगरीय निकाय वसूलेंगे मनोरंजन कर, अध्यादेश लाएगी सरकार

tax demp 21 01 2018पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़  भोपाल22jan 2018 -प्रदेश में मनोरंजन कर की वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को मिलेगा। अभी यह कर वाणिज्यिक कर विभाग लेता था, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद यह खत्म हो गया था। मनोरंजन कर के लिए सरकार नगरपालिक विधि संशोधन अध्यादेश लाएगी।
इसके जरिए निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में भारत माता मंदिर के लिए नगर निगम भोपाल को जमीन आवंटित की जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय को नेवल सेलिंग नोड की स्थापना के लिए कोहेफिजा में दो टुकड़ों में जमीन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय सिंह वर्मा को संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्मा फिलहाल परियोजना क्रियान्वयन इकाई में पदस्थ हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा में छह की जगह दस लाख रुपए करने के फैसले का अनुसमर्थन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 2020 तक निरंतर रखने के साथ अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बैठक में रबी सीजन के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने, मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव भी विचार के लिए रखे जा सकते हैं। आबकारी नीति को भी कैबिनेट में विचार के लिए रखे जाने की तैयारी है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की अंतिम दौर की बैठक होना बाकी है।