शिवपुरी, 04 फरवरी 2018/ विधानसभा क्षेत्र 27-कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेडन्यूज की माॅनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एमसीएमसी का नियंत्रण केन्द्र (कंट्रोल रूम) एवं मीडिया सेंटर जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी कोठी नम्बर-14 ए.बी.रोड शिवपुरी में स्थापित है। जिसका दूरभाष क्रमांक- 07492-233542 एवं 233543 है। एमसीएमसी समिति द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
एमसीएमसी कमेटी द्वारा समाचार पत्र-पत्रिकाओं में पेड न्यूज को चिन्हित कर पेड न्यूज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोलारस के रिटर्निंग आॅफिसर (आर.ओ.) को प्रेषित की जाएगी। आर.ओ. एक नोटिस संबंधित पार्टी/प्रत्याशी को नोटिस देगें तथा नोटिस की एक प्रति संबंधित ‘‘व्यय प्रेक्षक’’ को भी भेजेंगे। आर.ओ. द्वारा नोटिस 96 घण्टे में संबंधित प्रत्याशी/पार्टी तक पहुंचाएगें। प्रत्याशी/पार्टी 48 घण्टे में नोटिस का जवाव आर.ओ. को प्रस्तुत करेगें। आर.ओ., प्रत्याशी द्वारा दिए गए जवाव की प्रति एम.सी.एम.सी. को भेजेंगे, जिस पर एम.सी.एम.सी. का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्याशी जिला एम.सी.एम.सी. के निर्णय के विरूद्ध 48 घण्टे में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है, जिसकी प्रति जिला स्तरीय कमेटी को भी देनी होगी। राज्य स्तरीय समिति 96 घण्टे में प्रत्याशी की अपील पर विचार कर निर्णय से प्रत्याशी और जिला स्तरीय समिति को अवगत करायेगी। प्रत्याशी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 48 घण्टे में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
इलेक्ट्रोनिक मीडिया (न्यूज चैनल/स्थानीय केवल) से प्रसारित विज्ञापन का सर्टिफिकेशन एम.सी.एम.सी कमेटी करेगी। सम्बन्धित प्रत्याशी/ अभिकर्ता/ पार्टी सर्टिफिकेशन हेतु विज्ञापन या कार्यक्रम की स्क्रीप्ट हस्तलिखित या टायपिंग की गई 02 प्रति में स्वप्रमाणित कर निधारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में संधारण किया जायेगा। आवेदन पत्रों को पहले आऐं-पहले पायें की तर्ज पर पंजीयन किया जावेगा। जिसे तिथी/समय अंकित करेगी।
पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्र्यािथयों द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन हेतुु प्रसारण तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन पत्र व विज्ञापन की सी.डी./डी.व्ही.डी प्रस्तुत करेगा। समिति द्वारा दो दिवस में सर्टीफिकेशन किया जावेगा। गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रसारण तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में सर्टीफिकेशन हेतु आवेदन करना होगा। एम.सी.एम.सी.और पदाविहित अधिकारी सर्टीफिकेशन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन का या कुछ विलोपित करने के निर्देश दे सकता है जिसका पालन 24 घंटे में करना होगा। प्रत्याशी/पार्टी को संशोधित विज्ञापन का पुनः सर्टीफिकेशन कराना होगा। सर्टिफिकेशन निर्धारित प्रारूप में कर के दिया जायेगा।
प्रत्याशी/ पार्टी से आवेदन पत्र के साथ जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें लागत, प्रसारण चैनल या केवल नेटवर्क का नाम, प्रसारण दिनांक, प्रसारण अवधि, शपथ पत्र व्यय में सम्मलित कर लिया है। व्यय का भुगतान चैक या डी.डी.से किया जाएगा। प्रत्याशी/पार्टी को नोटिस आर.ओ.के माध्यम से दिया जावेगा। व्यय प्रेक्षक को इसकी एक प्रति भी दी जाएगी। प्रत्याशी/पार्टी 48 घंटे में जिला एम.सी.एम.सी के निर्णय के विरूद्ध स्टेट एम.सी.एम.सी से अपील कर सकता है। एम.सी.एम.सी सभी प्रकार के प्रिंट मीडिया के विज्ञापन को मोनीटरिंग कर सकती है। लेकिन अगर किसी विज्ञापन के संबंध में प्रत्याशी का कहना है कि उसके द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया गया है तो संबंधित प्रकाशक के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। चुनाव से सम्बंधित सभी पेंम्पलेट,पोस्टर, हैंडविल्स तथा अन्य सामग्री का प्रकाशन पर उस पर ‘‘प्रकाशक व मुद्रक का नाम प्रिंट होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर सम्बधित प्रकाशक के विरूद्ध 127-ए या आर.पी.एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

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