पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ दिल्ली 11feb 2018 - ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ आवासीय और उम्र के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड सौंपा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना के मसौदे में इसका प्रस्ताव किया गया है। यह जानकारी सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में दी। वह शुक्रवार को सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि हल्के और भारी यानी दोनों तरह के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस फार्म के प्रारूप में संशोधन की अधिसूचना के मसौदे को कानून मंत्रालय को सौंपा गया है।
उनके अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक, आधार कार्ड को आवासीय और उम्र के प्रमाण के तौर पर सौंपे जाने वाले दस्तावेजों की सूची में आधार को एक विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।
यदि किसी आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में अन्य दस्तावेज सौंपने का प्रावधान है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, जीवन बीमा इत्यादि शामिल हैं।

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